Wednesday, April 1, 2026

एसबीआई पर अधिक शेयर रखने के आरोप मे आरबीआई ने लगाया 1 करोड़ का जुर्माना

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आरबीआई ने बताया कि रिजर्व बैंक की टीम ने जांच में पाया कि एसबीआई ने ऋण लेने वाली कंपनी में अधिकतम सीमा से अधिक शेयर हासिल किया है. इस बाद एसबीआई पर यह जुर्माना लगाया गया है.

मुंबई: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने ऋण लेने वाली कंपनी में अधिकतम सीमा से अधिक शेयर हासिल करने के आरोप में देश के सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंक स्टेट बैंक (एसबीआई) पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.

आरबीआई ने शुक्रवार को जारी बयान में बताया कि एसबीआई की 31 मार्च 2018 और 31 मार्च 2019 की वित्तीय स्थिति के अलोक में रिजर्व बैंक की टीम ने जांच की थी.

जांच में पाया गया कि एसबीआई ने ऋण लेने वाली कंपनी में अधिकतम सीमा से अधिक शेयर हासिल किया है.

किसी भी बैंक के लिए प्लेजिंग की सीमा पेड-अप शेयर कैपिटल का अधिकतम 30 फीसदी तक हो सकती है.

इसके बाद एसबीआई से इस संबंध में जवाब मांगा गया था.

एसबीआई की ओर से मिले जवाब के बाद केंद्रीय बैंक इस नतीजे पर पहुंचा कि स्टेट बैंक ने बैंकिंग नियमन अधिनियम, 1949 की धारा 19 (2) के प्रावधानों का उल्लंघन किया है.

इस बाद एसबीआई पर यह जुर्माना लगाया गया है.

आरबीआई की ओर से यह आदेश 16 नवंबर 2021 को ही जारी कर दिया गया था.

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