उत्तर प्रदेश के 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के मामले में एक स्थानीय अदालत ने सोमवार को सबूत न होने के कारण 20 लोगों को रिहा कर दिया।
मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश के 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के मामले में एक स्थानीय अदालत ने सोमवार को सबूत न होने के कारण 20 लोगों को रिहा कर दिया।
जिला सत्र न्यायाधीश बाबूराम ने उन्हें यह कहते हुए बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ सबूत देने में विफल रहा है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, विशेष जांच टीम (एसआईटी) 8 सितंबर, 2013 को जिले के कटबी गांव में 21 लोगों के खिलाफ Indian penal code (आईपीसी) के विभिन्न प्रावधानों के तहत दंगा मामलों की जांच चल रही थी।
दंगों के दौरान कई घरों को कथित रूप से जलाने और लूटने के आरोप में उनके खिलाफ चार्जशीट दायर की गई थी। मामला विचाराधीन रहने के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई थी।

