भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जासूसी और आतंकवादी गतिविधियों के आरोप में मौत की सजा सुनायी थी. आईसीजे के निर्देशों के तहत अपनी मौत के सजा के खिलाफ अपील करने का अधिकार दे दिया.
इस्लामाबाद: भारत और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) के दबाव के बीच पाकिस्तान की संसद ने बुधवार को एक विधेयक पारित कर भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को आईसीजे के निर्देशों के तहत अपनी मौत के सजा के खिलाफ अपील करने का अधिकार दे दिया.
इस विधेयक के पारित होने के बाद श्री जाधव को देश के उच्च न्यायालयों में अपनी सजा के खिलाफ अपील करने की अनुमति मिल जायेगी.
श्री जाधव को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जासूसी और आतंकवादी गतिविधियों के आरोप में अप्रैल 2017 में मौत की सजा सुनायी थी.
इस विधेयक को पाकिस्तान के कानून एवं न्याय मंत्री फरोग नसीम ने संसद के संयुक्त सत्र में पेश किया. विधेयक बहुमत से पारित हो गया.
श्री जाधव के मृत्युदंड मामले की सुनवाई कर रहे इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने भारत से कानूनी कार्यवाही में सहयोग करने के लिए कहा है.
न्यायालय ने इसी साल पांच मई को पाकिस्तान के कानून एवं न्याय मंत्रालय की याचिका पर सुनवाई शुरू की थी, जिसमें श्री जाधव के लिए वकील नियुक्त करने की मांग की गयी थी.
गौरतलब है कि भारत ने श्री जाधव (50) के मृत्युदंड के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में अपील की थी.
कुलभूषण जाधव मौत की सजा के खिलाफ कर सकेंगे अपील, पाकिस्तानी संसद ने बनाया कानून pic.twitter.com/NOafplwzM2
— NDTV Videos (@ndtvvideos) November 18, 2021
भारत ने पाकिस्तान पर श्री जाधव तक राजनयिक पहुंच उपलब्ध नहीं कराने का भी आरोप लगाया था.
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने जुलाई, 2019 में पाकिस्तान को श्री जाधव के मामले की दोबारा समीक्षा करने, उन्हें सैन्य अदालत के फैसले खिलाफ अपील का मौका देने और भारत को उन तक राजनयिक पहुंच उपलब्ध कराने का आदेश दिया था.

