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Wednesday, January 21, 2026

क्रूज ड्रग्स मामला: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दी आर्यन खान को जमानत

इंडियाक्रूज ड्रग्स मामला: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दी आर्यन खान को जमानत

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने आर्यन खान को जमानत दी साथ ही मुनमुन धमीचा और अरबाज मर्चेंट को भी जमानत पर छोड़ने का दिया।

मुंबई: क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले में मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के पुत्र आर्यन खान की जमानत की अर्जी को बॉम्बे उच्च न्यायालय ने गुरुवार स्वीकार कर लिया।

न्यायालय ने इस मामले में सह अभियुक्त मुनमुन धमीचा और अरबाज मर्चेंट को भी जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन न्यायालय से आदेश की कॉपी न मिलने के कारण तीनों आज जेल से मुक्ति नहीं मिली।

अब उन्हें शुक्रवार या शनिवार को जेल से रिहा किया जा सकता है।

जमानत की अर्जियों पर न्यायालय में सुनवाई आज तीसरे दिन अपराह्नन तीन बजे सुनवाई शुरू हुई थी और फैसला करीब 4.45 बजे आया।

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की ओर से जमानत की अर्जी का विरोध करते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) अनिल सिंह ने कहा कि आर्यन को जमानत मिलने पर सबूतों से छेड़छाड़ की जा सकती है।

आर्यन पिछले कुछ सालों से नियमित ड्रग्स ले रहे हैं।

उन्होंने कहा कि आर्यन के रिकॉर्ड से पता चलता है कि वे कई लोगों को ड्रग्स उपलब्ध भी कराते रहे हैं।

उन्होंने कहा कि जिस मात्रा में ड्रग्स की मिली है, उससे साफ है कि वह नशीले पदार्थों के तस्करों के संपर्क में रहे हैं।

श्री सिंह ने सवाल उठाया कि ये बात बार-बार पूछी जा रही है कि हमने ड्रग सेवन की जांच नहीं की है।

यह मामला इस बात को लेकर है कि आर्यन के पास ड्रग्स पाई गई है।

श्री सिंह ने कहा कि जब आर्यन ने ड्रग का सेवन नहीं किया तो उसकी चिकित्सकीय जांच का का सवाल ही नहीं उठता है?

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